Saturday, May 23, 2020

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में कैसे शुरू कर सकते हैं निवेश?

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में कैसे शुरू कर सकते हैं निवेश?

कन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों के लिए छोटी बचत योजना है. SSY को केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' स्कीम के तहत लांच किया गया है.

SSY में निवेश पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है. लंबी अवधि में SSY बड़ा फंड बनाने में भी मददगार है. आप भी अपनी बेटी के लिए SSY योजना का लाभ उठा सकते हैं.

किसे मिलेगा SSY का फायदा?
अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल तक है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत अकाउंट खोल सकते हैं. कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ अकाउंट खोला जा सकता है.


किसी एक वित्त वर्ष में SSY के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराये जा सकते हैं. SSY में जमा आपका पैसा बेटी की पढ़ाई या शादी में मददगार साबित हो सकता है.

कैसे खोलें SSY खाता?
  • SSY अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है.
  • SSY खाता खोलने के बाद यह बेटी के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है.
  • SSY खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है.
SSY के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
  • सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट (SSY) खोलने का फॉर्म
  • बच्‍ची का जन्‍म प्रमाण पत्र.
  • बच्ची के माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट )
  • बच्ची के माता-पिता या अभिभावक के पते का प्रमाणपत्र (पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल)
  • SSY का फॉर्म आप पोस्‍ट ऑफिस या बेंक से प्राप्त कर सकते हैं

SSY के बारे में महत्वपूर्ण बातें
  • आप अधिकतम दो बेटियों के नाम SSY खाता खुलवा सकते हैं.
  • अगर दूसरी बेटी के जन्‍म के समय जुड़वा बेटी हो तो तीसरा SSY खाता भी खुलवा सकते हैं. बेटी के 18 साल के होने से SSY से पैसे नहीं निकाले जा सकते.
  • बच्ची के 21 साल के होने पर SSY अकाउंट मैच्‍योर हो जाता है.
  • बेटी के 18 साल पूरे करने के बाद आपको SSY अकाउंट से आंशिक रकम निकासी की सुविधा मिलती है.

अगर SSY अकाउंट में रकम जमा नहीं हुई है तो उसे 50 रुपये सालाना की पेनाल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है.
SSY खाते में रकम जमा कैसे होगी?
SSY खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है, जिसे बैंक स्वीकार करता हो. इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और एकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है.

SSY खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए भी डाली जा सकती है. इसके लिए संबंधित पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) होना चाहिए.

अगर SSY खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गयी तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद उस पर ब्याज दिया जायेगा, जबकि ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी.

SSY खाता ऑपरेट कैसे होता है?
बच्ची के अभिभावक या माता-पिता SSY खाते को चलाते हैं. बेटी के 10 साल का हो जाने के बाद वह खुद भी अपना SSY खाता ऑपरेट कर सकती है. SSY खाते में रकम हालांकि कोई भी अधिकृत व्यक्ति जमा कर सकता है.

मैच्योरिटी से पहले किन हालात में SSY खाता बंद किया जा सकता है?
अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाये तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर SSY खाता बंद कराया जा सकता है. इसके बाद SSY खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस मिल जाती है.

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